1- अगर हम बात करें भारत में सभी वाहन चालकों की तो शायद हम सोच भी नहीं सकते कि इन सभी वाहन चालकों का हमारे जीवन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अपने परिवार को छोड़ कर रातभर जागकर अपनी जान को जोखिम में डालकर हर एक वस्तु को हम तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी वाहन चालकों की होती है। न ही इन चालकों के लिए भारत सरकार के द्वारा कोई राहत कोष नहीं बनाया है जिससे कि इन चालकों के साथ कोई अनहोनी हो जाने पर इनको या इनके परिवार को वित्तीय सहायता मिल सके। इन्हीं सब बातों को मध्यनजर रखते हुए ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट ने रोड़ दुर्घटना या रोड एक्सीडेंट में (मृत्यु) हो जाने पर (भारत के सभी जिलों में) आप सभी के सहयोग व योगदान से वाहन चालकों का उपचार एवं उनके परिवार को एक माह के अंदर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
2- ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट इसके अतिरिक्त शिक्षा में सहयोग, चिकित्सा सेवा, वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम एवं किसी राष्ट्रीय आपदा के लिए भावात्मक सहयोग करेगा।
3- ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट से सदस्यता लेने की समय सीमा 60 वर्ष तक ही है।
सहायता कैसे प्रदान की जाएगी
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विवरण |
वित्तीय सहायता की राशि |
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1- हमारे किसी वाहन चालक के साथ अगर कोई गंभीर दुर्घटना घटित हो जाती है तो उस स्थिति में उपचार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। |
5000/- से 5,00000/- (पांच लाख रूपये) तक |
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2- अगर किसी वाहन चालक की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उसकी नॉमिनी को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। |
नगद धनराशि या पेंशन सहायता |
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3-अगर किसी वाहन चालक के साथ एक्सीडेंट के कारण विकलांगता होती है तो उस स्थिति में |
पेंशन सहायता |
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4-पेंशन सहायता तब तक जारी की जाएगी जब तक उस सदस्य के बच्चे बालिग न हो जाए उसके बाद पेंशन सहायता बंद कर दी जाएगी |
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नियम और निर्देश
1-सदस्य के पास ड्राइवर लाइसेंस होना अनिवार्य है
2- प्रत्येक महीने सदस्य को अपने बैंक खाते से 100 रुपए ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट को योगदान करना अनिवार्य होगा।
3-अगर कोई सदस्य अपने बैंक खाते से लगातार 90 दिन तक 100 रूपये ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट को योगदान नहीं करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मान ली जायेगी। उसके बाद वह सदस्य व अन्य कोई व्यक्ति किसी भी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नही होंगे न ही उनका कोई दावा मान्य होगा।
4-प्रत्येक सदस्य की सदस्यता 12 माह पूर्ण होते ही उसकी नॉमिनी वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे उससे पहले नहीं न ही कोई दावा मान्य होगा।
5-जिन सदस्यों की उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो उनकी सदस्यता स्वयं निरस्त मान ली जाएगी वह किसी भी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगें। न ही कोई दावा मान्य होगा।
6-किसी भी सदस्य की नॉमिनी नामांकित होने के बाद अदला-बदला नहीं जा सकता है।
7-अगर किसी सदस्य की नॉमिनी के साथ तलाक व आकस्मिक घटना घटित हो जाती है तो उसकी सूचना 15 दिन के अंदर देना अनिवार्य होगा ।
8- अगर किसी वाहन चालक के साथ कोई गंभीर एक्सीडेंट वाहन चलाते समय हो जाता है तो उस स्थिति में वित्तीय सहायता उपचार हेतु (स्थिति अनुसार) अस्पताल के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
9- अगर किसी चालक के साथ रोड़ दुर्घटना में उसके हाथ या पैर कट जाते है तो (स्थिति अनुसार) मासिक पेंशन की व्यवस्था की जाएगी।
10- अगर किसी वाहन चालक की रोड़ एक्सीडेंट के दौरान (मृत्यु) हो जाती है तो उस स्थिति में मासिक पेंशन या नगद धनराशि दोनों विकल्प नॉमिनी द्वारा लिए जा सकते हैं। वित्तीय सहायता प्रदान करने के पश्चात उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद उसकी नॉमिनी व किसी अन्य व्यक्ति का दावा या न्यायिक चुनौती को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11 -अगर कोई सदस्य ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट के प्रति गलत व्यवहार या कोई गलत अफवाह फैलाता है या बिना साक्ष्य दिये आरोप लगाता है तो उसकी सदस्यता तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी एवं उसके प्रति कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसकी सूचना उसके द्वारा दिए गए ई-मेल पर भेज दी जायेगी और वह सदस्य किसी भी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।
12- अगर कोई सदस्य ट्रस्ट के साथ धोखाधड़ी करता है तो उसके प्रति सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
नोट - अगर किसी सदस्य की सदस्यता जुड़ने के बाद और 12 माह से पहले कोई आकस्मिक घटना घटित हो जाती है तो उस स्थिति में ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट के संस्थापक व टीम मेंबरों के निर्णय अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। ऐसी स्थिति में उस सदस्य की नॉमिनी व अन्य किसी व्यक्ति का दावा या न्यायिक चुनौती को स्वीकार नहीं किया जाएगा और संस्था के कोष में जो धनराशि होगी उसी के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।