मुख्य उदेश्य

1-  ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट का मुख्य उदेश्य भारत में सेवारत कठिन परिस्थितियों से जूझकर अपने परिवार को छोड़कर रात-रात भर जागकर देश की सेवा कर रहे हैं या अपनी सेवा देकर पेंशन चले गए हैं उन सभी पुलिस/फोर्स के सदस्यों के साथ आकस्मिक मृत्यु/सेवा के दौरान शहीद/अवकाश के समय अचानक किसी भी स्थिति में (महामारी को छोड़कर) कोई घटना घटित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट आपके परिवार को 15 दिन के अंदर वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

 

2- ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट इसके अतिरिक्त  शिक्षा में सहयोग, चिकित्सा सेवा, वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम एवं किसी राष्ट्रीय आपदा के लिए भावात्मक सहयोग करेगा।

 

3-  ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट से पुलिस/फोर्स के सदस्य ही सदस्यता ले सकते है अन्य किसी विभाग के सदस्य को जुड़ने की अनुमति नही देता है। सदस्यता लेने की समय सीमा 60 वर्ष तक ही है।

 

सहायता कैसे प्रदान की जाएगी

विवरण वित्तीय सहायता की राशि
1-   सभी पुलिस/फोर्स के सदस्य सेवा के दौरान, शहीद/ आकस्मिक मृत्यु/अवकाश के समय अचानक किसी भी स्थिति में  (महामारी को छोड़कर) कोई घटना घटित होती है तो 10,00000/ दस लाख रूपये
2-   जो सदस्य 40 वर्ष कि उम्र तक पेंशन जा चुके है उनके साथ आकस्मिक मृत्यु किसी भी स्थिति में (महामारी को छोड़कर) होती है तो 5,00000/ पांच लाख रूपये
3-  यह वित्तीय सहायता सेवा के दौरान "अग्निवीर" के लिए भी लागू है। चार वर्ष पूर्ण होने पर कॉलम नंबर-2 मान्य होगा। COLUMN NO-1 & COLUMN NO-2

                                                                        

     नियम और निर्देश

1- किसी भी सदस्य का पुलिस/फोर्स का सदस्य होना अनिवार्य है।

2- प्रत्येक महीने सदस्य को अपने बैंक खाते से 100 रुपए अंतिम समय तक ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट को योगदान करना अनिवार्य होगा।

3-अगर कोई सदस्य अपने बैंक खाते से लगातार 90 दिन तक 100 रूपये ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट को योगदान नहीं करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मान ली जायेगी। उसके बाद वह सदस्य व अन्य कोई व्यक्ति किसी भी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नही होंगे न ही उनका कोई दावा मान्य होगा।

4-प्रत्येक सदस्य की सदस्यता 12 माह पूर्ण होते ही उसकी नॉमिनी वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे उससे पहले नहीं न ही कोई दावा मान्य होगा।

5-जिन सदस्यों की उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो उनकी सदस्यता स्वयं निरस्त मान ली जाएगी वह किसी भी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगें। न ही कोई दावा मान्य होगा।

6-किसी भी सदस्य की नॉमिनी नामांकित होने के बाद अदला-बदला नहीं जा सकता है।

7-अगर किसी सदस्य की नॉमिनी के साथ तलाक व आकस्मिक घटना घटित हो जाती है तो उसकी सूचना 15 दिन के अंदर देना अनिवार्य होगा एवं विभाग के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही नॉमिनी को बदल सकते है।

8-अगर कोई सदस्य ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता  ट्रस्ट के प्रति गलत व्यवहार या कोई गलत अफवाह फैलाता है या बिना साक्ष्य दिये आरोप लगाता है तो उसकी सदस्यता तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी एवं उसके प्रति कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसकी सूचना उसके द्वारा दिए गए ई-मेल पर भेज दी जायेगी और वह सदस्य किसी भी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।

नोट - अगर किसी सदस्य की सदस्यता जुड़ने के बाद और 12 माह से पहले कोई आकस्मिक घटना घटित हो जाती है तो उस स्थिति में ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट के संस्थापक व टीम मेंबरों के निर्णय अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। ऐसी स्थिति में उस सदस्य की नॉमिनी व अन्य किसी व्यक्ति का दावा या न्यायिक चुनौती को स्वीकार नहीं किया जाएगा और संस्था के कोष में जो धनराशि होगी उसी के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

 

 



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