1- ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट सभी भारत के जिलों में सेवा निवृत हो चुके पुलिस/फोर्स के सदस्य को ही मनोनीत करेगा जिला सदस्य समय समय पर अपने जिले की रिपोर्ट ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट को देगा।
2- जब किसी पुलिस/फोर्स के किसी सदस्य के साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो वह विभाग उसकी सूचना लिखित कॉपी व ई-मेल के माध्यम से ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट को देने का श्रम करेंगे जिससे त्वरित कार्यवाही की जा सके।
3- जिस भी सदस्य के द्वारा अपनी नॉमिनी का बैंक खाता दिया जाएगा उसी खाते में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इसलिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती या दावा करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या पुलिस/फोर्स सदस्य के पास नहीं होगा।
4- ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट के संस्थापक व टीम मेम्बर किसी भी प्रकार के मामलों में जॉच व निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। किसी भी सदस्य एवं किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा।
5- अगर किसी सदस्य के साथ कोई आकस्मिक घटना घटित हो जाती है तो जॉच के दौरान कोई पारिवारिक मामला उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट का निर्णय मान्य होगा।
6- ऑल इण्डिया पुलिस वित्तीय सहायता ट्रस्ट का जिला सदस्य बनना चाहते है तो आप हमसे जुड़ सकते है। जिसके लिए दिए गए मोबाइल नंबर 7840015685 पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं।
जिला सदस्य के लिए दिशा निर्देश
1- जो भी सदस्य जिले के लिए मनोनित किये जाएंगे उस जिले की पूर्ण जिम्मेदारी होगी एवं उन्हें किसी भी समय अपने जिले में सत्यापन करने हेतु जाना पड़ सकता है।
2- जिला सदस्य अपनी ईमानदारी, मेहनत व लगन से कार्य करेंगे।
3- मुख्यालय से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होगें उसके अधीन रहकर ही कार्य करेगें।
4- जिस किसी जिले में किसी सदस्य के साथ कोई घटना घटित होती है तो उसकी सूचना प्राप्त कर उस घटना की पूर्ण जानकारी लेकर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5- जिला सदस्य गांव के मुखिया और अन्य पांच व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाकर रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को प्रस्तुत करेगें।
6- रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत जाँच पड़ताल करने के बाद उस सदस्य की नॉमिनी को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
7- जिला सदस्य का व्यवहार गांव वालों एवं घरवालों के प्रति प्रेम भाव और रवैया नम्रता पूर्वक होना चाहिए।
8- अगर किसी जिला सदस्य की कोई शिकायत इस मुख्यालय को प्राप्त होती है तो जॉच कर उसकी सदस्यता तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी और वह किसी भी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगें।